NEXT 24 जुलाई, 2025 श्रीडूंगरगढ़। क्षेत्र के गांव तोलियासर निवासी एक युवक को पुलिस ने अवैध अफीम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 240 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस जांच के बाद आरोपी अशोक कुमार पुत्र कोडाराम (35 वर्ष) को अदालत में पेश किया गया, जहां उसके अधिवक्ता ने राहत की मांग की थी।
पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई को श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिरी की सूचना पर एक होटल पर अशोक को 240 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा। मामले में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि बरामद अफीम की मात्रा व परिस्थितियों को देखते हुए मामला गंभीर है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एडवोकेट सोहन नाथ सिद्ध ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। वहीं, आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्रीडूंगरगढ़ अपर सत्र न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि प्रारंभिक साक्ष्य आरोपी के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मामला विचारणीय है।