NEXT 24दिसम्बर, 2024। अब प्रदेश की सभी स्कूलों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक में पैकिंग का सामान नहीं बिक पायेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के 200मीटर दायरे को भी सिंगल प्लास्टिक फ्री जोन बनाने का प्रयास किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्यभर की कई स्कूलों में कैंटीन संचालित होती है। वहां पर चिप्स, बिस्किट, भुजिया, चॉकलेट आदि मिलती है। स्टूडेंट्स इनका उपयोग करके कचरा आसपास ही फेंक देते हैं।
विभाग ने स्कूल के साथ ऑफिस में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाले उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा दी है।
तम्बाकू पर रोक, पर ढाक के तीन पात
स्कूल परिसर के आसपास तम्बाकू उत्पादों पर रोक है। लेकिन खानापूर्ति वाले निरीक्षण और जब्ती के बाद भी इन तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री होती है।