NEXT 11 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। खाद्य सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाली फर्मों पर एडीएम प्रशासन ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। दूध, दही, घी, पनीर, मूंगफली तेल और पापड़ के सैंपल फेल पाए गए। एडीएम प्रशासन शरामावतार कुमावत की कोर्ट ने विभिन्न फर्मों पर कुल ₹10 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है।
ऐसे-ऐसे फेल हुए सैंपल
- मंथन ब्रांड घी (सुषमा मार्केटिंग, रानीबाजार) → ₹4 लाख
- श्री भोग ब्रांड घी (धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, रानीबाजार) → ₹75 हजार
- पनीर (अरबन पाटा/लक्ष्मीनाथ फूड्स, सुदर्शना नगर) → ₹3 लाख
- डबल फिल्टर मूंगफली तेल (न्यू राठौड़ आयरन स्टोर, करणी इंड. एरिया) → ₹2 लाख
- गाय का दूध (बीकानेर – जाटों का मोहल्ला) → ₹25 हजार
- गाय का दूध (नोखा – जसनाथ दूध भंडार) → ₹25 हजार
- दही (भैरूनाथ दूध भंडार, ईदगाह बारी) → ₹25 हजार
- सोना ब्रांड पापड़ (राम वैरायटी स्टोर, तिलक नगर) → ₹25 हजार
मार्च से अब तक ₹1.22 करोड़ का जुर्माना
मार्च से अब तक प्रशासन 77 सैंपल्स की जांच कर चुका है। इनमें से कई सैंपल्स सब-स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड पाए गए। इसी आधार पर विभिन्न फर्मों पर कुल ₹1 करोड़ 22 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है।
प्रशासन का साफ संदेश
एडीएम प्रशासन कुमावत ने कहा कि “राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले। जो फर्में नियम तोड़ेंगी, उन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
फर्मों को एक माह के भीतर चालान सीएमएचओ कार्यालय के जरिए जमा करवाना होगा। तय समय में जुर्माना जमा नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित होगा और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली की कार्रवाई होगी।