NEXT 23 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी श्रवण कुमार पुत्र मदनलाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। मामला स्वर्ण आभूषण हड़पने का है।
मामले में परिवादिया कमलेश ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके स्वर्ण गहने हड़प लिए थे। एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि परिवादिया के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने अदालत में दलील दी कि अभियुक्त से गहनों की बरामदगी अभी बाकी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत खारिज करने की पैरवी की।
एडीजे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी।















