NEXT 23 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। एडीजे कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे परिवादी परिवार को बड़ी राहत मिली।
मामला क्या है
19 अगस्त 2025 को सेरुणा थाने में केस दर्ज हुआ था। साँवतसर निवासी हरचंद पुत्र मोखराम पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
कोर्ट में हुई सुनवाई
आरोपी ने वकील के जरिए जमानत की अर्जी लगाई।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि “आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।”
वहीं, परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश पंवार ने भी दलीलें पेश कीं और आरोपी को जमानत न देने की पैरवी की।
जज का फैसला
एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस अपराध में जमानत देना न्यायोचित नहीं है। अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।















