NEXT 24 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। तोलियासर पैदल यात्री सांवरमल सुथार हत्या प्रकरण में आरोपी मनोज पुत्र दुलाराम जाट निवासी धीरदेसर चोटियां की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
परिवादी पक्ष की बहस
परिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने दलीलें पेश कीं। और राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बहस की। एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दो साल से जेल में बंद
परिवादी की एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि करीब दो साल पहले तोलियासर पैदल यात्रियों में सांवरमल सुथार की हत्या हुई थी। इस मामले में आरोपी मनोज केंद्रीय कारागार बीकानेर में पिछले दो साल से बंद है।















