एडीजे सरिता नौशाद की कोर्ट का आदेश, दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद फैसला
NEXT 8 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। स्वर्ण हड़पने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी दो सगे भाइयों को राहत नहीं मिली है। अपर सेशन न्यायाधीश (एडीजे) सरिता नौशाद की कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने बताया कि पहले मामले में आरोपी श्रवण कुमार पुत्र मदनलाल ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। आरोप है कि श्रवण कुमार ने अपने पिता मदनलाल के साथ मिलकर परिवादी सूर्यप्रकाश सोनी से 19 लाख 50 हजार रुपए मूल्य का सोना हड़प लिया था।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज करने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
इसी तरह, स्वर्ण हड़पने के दूसरे मामले में भी आरोपी श्रवण कुमार पुत्र मदनलाल और उसके भाई बाबूलाल पुत्र मदनलाल को कोई राहत नहीं मिली। दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने बताया कि इस केस में परिवादी मुकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण से आरोपियों ने विश्वास में लेकर 95 ग्राम सोना हड़प लिया था।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी ने अदालत के समक्ष आरोपियों को जमानत नहीं देने की अपील की।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।















