NEXT 10 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ ने स्वर्ण हड़पने के एक मामले में आरोपी श्रवणकुमार पुत्र मदनलाल और उसके भाई बाबुलाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
परिवादी के अधिवक्ता दिनेश सोनी ने बताया कि आरोपियों ने कस्बे के निवासी मोहनलाल पुत्र राजकुमार से 109 ग्राम सोना और 28.74 ग्राम के स्वर्ण आभूषण हड़प लिए थे।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने आरोपियों के जमानत के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की दलील दी।
एडीजे सरिता नौशाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि आरोपियों की पूर्व में भी सोना हड़पने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।















