एडीजे श्रीडूंगरगढ़ ने कहा– गंभीर अपराधों के चलते राहत नहीं दी जा सकती
NEXT 14 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आर्म्स एक्ट के आरोपी रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप निमड़िया निवासी गुसाईंसर छोटा, बीकानेर की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता रणवीरसिंह खीची ने बताया कि 22 मई 2024 को गुसाईंसर निवासी परिवादी रामनिवास ने सेरूणा थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी रामस्वरूप उर्फ रामस्वरूप निमड़िया निवासी गुसाईंसर छोटा ने उसके होटल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आरोप है कि फायरिंग के दौरान आरोपी के साथियों ने होटल में तोड़फोड़ भी की थी।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपी को राहत दी गई तो वह समाज में फिर से अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर है और आरोपी के खिलाफ कई प्रकरण लंबित हैं, इसलिए उसे राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका खारिज कर दी।















