NEXT 15 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। चेक अनादरण के मामले में जेल में बंद कस्बे के परमेश्वर लाल पुत्र रामलाल सुनार निवासी कालूबास को जोधपुर हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं की। जिसके कारण उसे जेल में ही रहना होगा।
परिवादी की अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि परमेश्वर लाल ने परिवादी दिनेश कुमार सोनी से सोना उधार लिया था। भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक से अनादरित हो गया। इस पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया।
एसीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा और 2.5 लाख रुपये हर्जाने के रूप में परिवादी को अदा करने के आदेश दिए।
इसके खिलाफ आरोपी ने एडीजे कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए उसे सीधा जेल भेजने के आदेश दिए।
इसके बाद आरोपी ने जोधपुर हाईकोर्ट में रिवीजन पेश कर जमानत की गुहार लगाई, मगर हाईकोर्ट ने भी याचिका स्वीकार नहीं की। इस तरह आरोपी परमेश्वर लाल को अब जेल में ही रहना पड़ेगा।















