NEXT 1 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। तीन साल पुराने लखासर हत्याकांड में अपर सेशन न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने आरोपी डालूराम पुत्र आदूराम निवासी लखासर को आजीवन कारावास और ₹35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 22 मई 2022 का है। लखासर निवासी मालाराम पुत्र पीरदान ने थाना सेरूणा में रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा कुशलाराम गांव भोजास में एक ट्यूबवेल काश्त पर चलाता था। उसी सुबह करीब 6 बजे सूचना मिली कि कुशलाराम का शव बेनिसर और भोजास के बीच सड़क पर पड़ा है।
पुलिस जांच के बाद मामला हत्या का पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने कोर्ट में 17 गवाहों के बयान और 41 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। उन्होंने अदालत से आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की।
परिवादी अधिवक्ता बजरंगलाल ज्याणी ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने आरोपी डालूराम को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि “हत्या जैसा अपराध समाज की अंतःचेतना को झकझोर देता है। यह न केवल मानवीय संवेदनशीलता के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ऐसे मामलों में नरमी न्याय के साथ अन्याय होगा।”
अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और ₹35 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।















