NEXT 7 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और मौतों के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हरमाड़ा डंपर हादसे के बाद गृह विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 विभागों को मिलाकर 15 दिन का सड़क सुरक्षा विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इस अभियान के तहत 45 साल से अधिक उम्र के सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को एक महीने तक आई टेस्ट कैंप चलाने के आदेश दिए गए हैं।
गलत विजन सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई
गृह विभाग ने साफ कहा है कि अगर किसी डॉक्टर ने ड्राइवर को आंखों की रोशनी का गलत सर्टिफिकेट जारी किया और उसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ, तो संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। साथ ही सभी ट्रॉमा सेंटर और नजदीकी अस्पतालों के रिस्पॉन्स सिस्टम की समीक्षा की जाएगी ताकि हादसे के बाद त्वरित इलाज सुनिश्चित हो सके।
हाईवे पर लागू होगा लेन ड्राइविंग सिस्टम
पुलिस को इस पूरे अभियान की नोडल एजेंसी और फील्ड कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
सभी छह-लेन हाईवे पर एनएच-48 मॉडल के अनुसार लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने को कहा गया है। शराब पीकर, गलत दिशा में या हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वालों पर विशेष अभियान चलेगा।
बिना रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। हर हाईवे पर ट्रैफिक टीम की तैनाती बढ़ाई जाएगी।
शराब पीकर ड्राइविंग वालों के लाइसेंस होंगे रद्द
परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग को ओवरलोडिंग और फिटनेस नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।
शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के लाइसेंस तुरंत सस्पेंड होंगे और बार-बार गलती दोहराने पर निरस्त किए जाएंगे। ओवरलोडिंग वालों के लाइसेंस भी निलंबित किए जाएंगे।
15 दिन में बंद होंगे सभी अनऑथराइज्ड कट
पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को आदेश दिया गया है कि सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर मौजूद अनऑथराइज्ड कट को 15 दिन में बंद करें।
साथ ही डिवाइडर और मिडियन पर सुरक्षा रेलिंग, सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई और व्हाइट लाइनिंग का काम 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईवे किनारे के अवैध ढाबों को हटाने और घूमते पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना भी बनेगी।
शहरों में नो एंट्री टाइमिंग का रिव्यू
शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों की नो एंट्री टाइमिंग दोबारा तय की जाएगी। फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाएगा और ट्रैफिक सिग्नल व स्ट्रीट लाइट सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश हैं।
ड्राइवरों से ज्यादा काम करवाने पर होगी कार्रवाई
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां ड्राइवरों से निर्धारित समय से ज्यादा काम नहीं ले सकेंगी।
अगर शिकायत मिली तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ड्राइवरों के काम और आराम के घंटे तय होंगे, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग श्रम विभाग करेगा।















