NEXT 3 दिसम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ के निर्देश के बाद पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में एक विवादित परिसर को खाली करवाया गया। एडवोकेट राधेश्याम दर्जी ने बताया कि कोर्ट ने थानाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मूल दीवानी प्रकरण संख्या 24/2023 में पारित निर्णय व डिक्री के अनुपालन में विवादित परिसर को खाली करवाने हेतु पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाए।

वादिनी के अधिवक्ता राधेश्याम दर्जी ने बताया कि फैसले में दिनेश झंवर और रीना को दो माह के भीतर भूखण्ड/परिसर खाली कर देने और वादिनी के कब्जे व उपयोग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद दोनों ने परिसर खाली नहीं किया है और वादिनी के अधिकारों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जो न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना है।

अधिवक्ता गोपाल पारीक ने बताया कि इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि महिला कांस्टेबल सहित एक एस.आई. रैंक के अधिकारी और पुलिस जाब्ता कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे और सहायक नाज़िर द्वारा करवाई जाने वाली प्रक्रिया में पूरी पुलिस सहायता प्रदान करे।

अदालत ने कहा कि आदेश और डिक्री के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विवादित परिसर को विधि अनुसार खाली करवाना अनिवार्य है।
कोर्ट के आदेश के बाद एसआई पवन कुमार शर्मा जाब्ते के साथ मौजूद रहे। और कोर्ट आदेश अनुपालना में घर खाली करवाया।















