अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सुनाया फैसला
NEXT 17 जनवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी श्रवण कुमार सोनी निवासी बिग्गा बास को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले के अनुसार, परिवादिया कमलेश देवी सुनार ने श्रवण कुमार सोनी और उसके पिता मदनलाल पर स्वर्ण आभूषण हड़पने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर सौंपा गया।
रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी को पुनः 15 जनवरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
मुलजिम की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान परिवादिया की तरफ से अधिवक्ता मोहनलाल सोनी एवं सहयोगी अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने जमानत का विरोध करते हुए अपने तर्क रखे।
न्यायाधीश हर्ष कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
















