NEXT 13 फरवरी, 2025। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उन्हें हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इससे पहले, कलेक्टरों को प्रशासकों को हटाने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन नए आदेश के तहत यह अधिकार अब सरकार के पास रहेगा।
उप सरपंच नहीं होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक
यदि किसी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को हटाया जाता है, तो उसकी जगह उप सरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा। हालांकि, यदि ग्राम पंचायत में उप सरपंच का पद खाली है, तो सरकार वार्ड पंचों में से किसी एक को प्रशासक नियुक्त करेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भेजेंगे।
6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त
गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था। सरकार ने इन पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब सरकार ने जनप्रतिनिधियों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद रिक्त था, वहां उप सरपंच को प्रशासक बनाया गया है।
राजस्थान में पंचायत प्रशासन पर बड़ा बदलाव, सरकार ने कलेक्टरों के अधिकार सीमित किए

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