NEXT 17 अप्रैल, 2025। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बीकानेर जिले में चाइनीज मांझा सहित धातु निर्मित मांझे की बिक्री, भण्डारण, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय लोक स्वास्थ्य, विद्युत सुरक्षा और पक्षियों की जान की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।
https://www.facebook.com/share/v/16UxNFh52n/
अक्षय तृतीया पर पतंगबाजी में होता है घातक मांझे का उपयोग
जारी आदेश में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर पतंगबाजी का प्रचलन बढ़ता है, जिसके दौरान धातु मिश्रित, नायलोन या सिंथेटिक सामग्री जैसे आयरन पाउडर और ग्लास पाउडर से बने धारदार मांझों का प्रयोग होता है। ये मांझे अत्यधिक खतरनाक होते हैं, जो न केवल पक्षियों के लिए जानलेवा हैं बल्कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।
विद्युत आपूर्ति पर भी पड़ता है प्रभाव
धारदार मांझा विद्युत सुचालक होता है और यदि यह विद्युत लाइनों से संपर्क में आता है तो इससे पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति को करंट लग सकता है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। ऐसे में विद्युत तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक माना गया है।
निश्चित समय पर पतंग उड़ाने पर भी रोक
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पक्षियों की सक्रियता के समय प्रातः 6 से 8 बजे और सायं 5 से 7 बजे पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि पक्षियों की उड़ान को नुकसान न पहुँचे।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए चाइनीज मांझा या धातु निर्मित मांझे का भण्डारण, विक्रय, परिवहन अथवा उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।