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भरण-पोषण नहीं देना पड़ा महंगा: पति को 11 माह की कैद के आदेश

By Next Team Writer

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NEXT 19 अप्रैल, 2025। श्रीडूंगरगढ़ एसीजेएम कोर्ट ने भरण-पोषण आदेश की अवहेलना के मामले में आरोपी फूलाराम पुत्र पूनमचंद सांसी निवासी केसरदेसर जाटान को 11 माह के साधारण कारावास या 43,500 रुपये की भुगतान राशि जमा कराने का आदेश सुनाया है।

फूलाराम की पत्नी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि पति ने उसे भरण-पोषण के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी, जिससे उसके जीवन-यापन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इस पर न्यायालय ने पूर्व में भरण-पोषण की राशि 3,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की थी, जो 29 सितंबर 2023 से 28 अगस्त 2024 तक लागू रही। कुल राशि 43,500 रुपये बनती है, जिसे फूलाराम ने अब तक अदा नहीं किया।

न्यायालय ने आदेश में कहा है कि यदि आरोपी उक्त राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 11 माह की साधारण कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि फूलाराम द्वारा आदेशित राशि की अदायगी कारावास अवधि समाप्त होने से पूर्व कर दी जाती है, तो उसे शेष सजा से मुक्ति मिल सकती है। गौरतलब है कि प्रार्थिया की तरफ से एडवोकेट सुखदेव व्यास और एडवोकेट मदन गोपाल स्वामी द्वारा पैरवी की गई थी।

इस आदेश को भरण-पोषण मामलों में लापरवाह आरोपियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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