NEXT 7 मई, 2025। जिले में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी करते हुए समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे 2000 लीटर पेट्रोल और 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आगामी आदेशों तक अनिवार्य रूप से आरक्षित रखें।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षित स्टॉक चिन्हित वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं माना जाएगा। यह कदम आपात स्थिति या आवश्यक सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके मद्देनजर उठाया गया है।
प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।