NEXT 9 मई, 2025। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिलेभर में कई महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश आपात या चेतावनी की स्थिति में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाएंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि आपात स्थिति में जिले में ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसके तहत विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। यह व्यवस्था पूरे जिले में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगी। विद्युत विभाग और स्थानीय निकायों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्लैक आउट की अवधि में इन्वर्टर और सोलर लाइट्स का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आमजन, व्यापारी, उद्योगपति अपने घरों, दुकानों व फैक्ट्रियों में किसी भी प्रकार की वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
बाजार और दुकानें बंद रहेंगी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और रेस्टोरेंट आगामी आदेश तक हर दिन शाम 7 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। दुकानों की लाइट्स और बाहरी साइन बोर्ड की लाइट्स भी बंद रखने होंगे।
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट
मेडिकल स्टोर्स, डेयरी बूथ और अन्य आवश्यक सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, लेकिन उन्हें भी ब्लैक आउट के दौरान निर्धारित नियमों की पूरी पालना करनी होगी।
बैंक एटीएम संचालन के लिए संबंधित बैंकों को आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे।
वाहनों पर भी रहेगी नजर
ब्लैक आउट के दौरान वाहनों का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही किया जा सकेगा। उस स्थिति में भी वाहन बिना लाइट्स के चलाए जाएंगे। पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग की ओर से जगह-जगह नाकाबंदी की जाएगी।
यह आदेश सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य आपातकालीन विभागों पर लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित को विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।