भंवरलाल नाई बनाम गणेशाराम व श्रवण कुमार प्रकरण में आया निर्णय
NEXT 26 जून, 2025 श्रीडूंगरगढ़। स्थानीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हर्ष कुमार की अदालत ने कालूबास स्थित एक मकान को लेकर चल रहे किरायेदारी विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए वादी भंवरलाल नाई द्वारा दायर दावा खारिज कर दिया है।
एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि प्रकरण के अनुसार, वादी भंवरलाल नाई पुत्र कानाराम ने अदालत में दावा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ स्थित उक्त मकान का वह स्वामी हैं और प्रतिवादी गणेशाराम (उनके चाचा) एवं श्रवण कुमार नाई मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे हैं। वादी ने प्रतिवादियों को बेदखल करने तथा बकाया किराया प्राप्त करने की मांग की थी।
प्रतिवादी पक्ष गणेशाराम और श्रवणकुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी के माध्यम से दावे के खण्डन करते हुए जवाब दावा पेश किया कि वे किरायेदार नहीं हैं, बल्कि उक्त मकान पैतृक संपत्ति का हिस्सा है जो मौखिक समझौते के आधार पर उन्हें प्राप्त हुआ है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य व दलीलों को सुनने के पश्चात पाया कि वादी किरायेदारी का कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप, न्यायालय ने वादी का दावा असिद्ध मानते हुए उसे खारिज कर दिया।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ है कि किरायेदारी का दावा करने के लिए पर्याप्त एवं वैध साक्ष्य आवश्यक होते हैं, अन्यथा ऐसे दावे न्यायालय में टिक नहीं पाते।