NEXT 3 अप्रैल, 2025। औषधि विभाग की जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर श्रीडूंगरगढ़ के तीन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि –
- अभिषेक हेल्थ केयर का अनुज्ञापत्र 14 अप्रैल को एक दिन के लिए निलंबित किया गया है।
- आदिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 14 से 23 अप्रैल तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
- जे. एम. मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 15 अप्रैल से 4 मई तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के नियम 66 (1) के तहत की गई है। अधिकारी ने बताया कि यह कदम दवा विक्रय में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।