NEXT 14 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपराध के प्रति सख्ती दिखाई।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने बताया कि मामला 11 सितम्बर 2024 का है। लाडनूँ तहसील के परिवादी राकेश ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन की उसके पति राजूराम पुत्र सोहनराम निवासी धोलिया ने शराब के नशे में मारपीट करते हुए धारदार हथियार से हत्या कर दी।
अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध ने अदालत के समक्ष आरोपी के इस कृत्य को गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए जमानत आवेदन को खारिज करने का आग्रह किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।















