NEXT 14 अक्टूबर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने स्वर्ण हड़पने के दो मामलों में आरोपियो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार सोनी ने बताया कि एक मामले में परिवादी मुकेश कुमार पुत्र भागीरथ सुनार ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी श्रवण कुमार और उसके भाई बाबूलाल ने 400 ग्राम सोना बेईमानीपूर्वक हड़प लिया।
वहीं दूसरे मामले में, अधिवक्ता दिनेश कुमार सोनी ने बताया कि परिवादी सुंदरलाल पुत्र जगदीश ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि आरोपी बाबूलाल अपने पिता मदनलाल के साथ उसकी दुकान पर आया और बेईमानीपूर्वक आशय से 100 ग्राम सोना हड़प लिया।
मामले में अपर लोक अभियोजक सोहन नाथ सिद्ध और परिवादी पक्ष के अधिवक्ता दिनेश सोनी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न आपराधिक प्रकरणों की जानकारी दी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे सरिता नौशाद ने आरोपियो की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया।















