NEXT 16 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। अपर सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ की अदालत ने 15 वर्ष पुराने अवैध अफीम रखने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजेन्द्र कुमार और सुरेंद्र उर्फ सेंदिया को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
अधिवक्ता ललित कुमार मारू ने बताया कि यह मामला 6 दिसंबर 2010 का है, जब तत्कालीन श्रीडूंगरगढ़ एसएचओ शिवचंद ने कालू रोड पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भगवानाराम (निवासी हिन्दोर, थाना राजियासर, श्रीगंगानगर) और सुरेंद्र उर्फ सेंदिया पुत्र बाबूलाल (निवासी हिन्दोर, थाना राजियासर, जिला श्रीगंगानगर) को अवैध अफीम रखने के शक में गिरफ्तार किया था।
करीब डेढ़ दशक चले मुकदमे में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता पूनमचंद मारू और अधिवक्ता ललित कुमार मारू ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता नौशाद की कोर्ट में बचाव पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
















