NEXT 7 मई, 2025। जिले में आपात स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालयों, सीबीएसई स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और मदरसों के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 7 मई से आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है।
इस दौरान गृह परीक्षाएं और समान परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। हालांकि, संस्था प्रधान और समस्त स्टाफ को विद्यालय समयानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों और संस्था प्रधानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह निर्णय जिले के विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। इस फैसले से हजारों छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे, वहीं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को घर पर सुरक्षित रखें और किसी भी अफवाह से बचें।