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सरकार का बड़ा फैसला: राजस्थान में ग्राम पंचायतों के गठन के नियमों में बदलाव, ग्राम पंचायत को लेकर न्यूनतम आबादी पर नया आदेश

By Next Team Writer

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NEXT 14 फरवरी, 2025। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन और सीमांकन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत अब 3,000 से कम आबादी पर भी ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकेगा। सरकार ने नवसृजन, पुनर्गठन और सीमांकन की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
नए आदेश के प्रमुख बिंदु:
पहले ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आबादी 3,000 तय थी, लेकिन अब इससे 15% कम आबादी पर भी प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।
12 फरवरी को जारी आदेश में मरुस्थलीय जिलों की संख्या बढ़ाई गई। अब बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के साथ चूरू, बालोतरा और फलोदी को भी शामिल किया गया है।
सीमांकन की समय सीमा 25 मार्च तक बढ़ाई गई, जो पहले 18 फरवरी थी।
सीमांकन प्रस्तावों पर आपत्तियां 26 मार्च से 25 अप्रैल तक ली जाएंगी और निपटारा 5 मई तक किया जाएगा।
सरकार को अंतिम प्रस्ताव 15 मई तक भेजे जाएंगे, जबकि मंजूरी की अंतिम तिथि 30 मई तय की गई है।

Next Team Writer

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