NEXT 24 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। चेक बाउंस मामले में आरोपी परमेश्वर पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामलाल जाति सुनार निवासी कालूबास भादानी कुएं के पास वार्ड नं 36 श्रीडूंगरगढ़ को अदालत से सीधा जेल भेजा गया। स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने आरोपी परमेश्वर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने आरोपी को दो साल का कारावास और परिवादी को ढाई लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया।
सोने के बदले दिया था चेक, बैंक ने किया बाउंस
करीब 3 साल पहले आरोपी परमेश्वर पुत्र रामचन्द्र उर्फ रामलाल सुनार ने परिवादी दिनेश सोनी से 40 ग्राम सोना उधार लिया था। भुगतान के लिए आरोपी ने 2 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में राशि नहीं होने से चेक बाउंस हो गया।
ट्रायल कोर्ट से दोषी, सेशन कोर्ट ने भी खारिज की अपील
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी व सहयोगी एडवोकेट दीपिका करनाणी ने बताया कि परिवादी दिनेश सोनी ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 19 सितम्बर 2024 को आरोपी को 2 वर्ष की जेल और ढाई लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन एडीजे सरिता नौशाद ने भी उसे खारिज कर दिया।
कोर्ट से ही पुलिस ने लिया हिरासत में, पहुंचाया बीकानेर जेल
फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत परिसर से ही हिरासत में लेकर सीधे केंद्रीय कारागृह बीकानेर भेज दिया। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता मोहनलाल सोनी व सहयोगी दीपिका करनाणी ने बताया कि अदालत द्वारा तय किया गया ढाई लाख रुपये का हर्जाना भी अब न्यायालय की प्रक्रिया से वसूला जाएगा।




















