ACJM-19 कोर्ट ने सुनाई एक-एक साल की सजा, सभी को मिली जमानत, हाईकोर्ट में अपील करेंगे
NEXT 18 जून, 2025। 13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर जेएलएन मार्ग जाम करने के 11 साल पुराने मामले में जयपुर की एसीजेएम-19 कोर्ट ने कांग्रेस के दो विधायकों समेत 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को दोषी माना है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
दोषियों में लाडनूं से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा से पूर्व प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं।
क्या है मामला
13 अगस्त 2014 को यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान करीब 20 मिनट तक जेएलएन मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे आमजन को भारी परेशानी हुई। पुलिस ने 11 अगस्त 2016 को कोर्ट में चालान पेश किया था।
अभियोजन ने पेश किए मजबूत साक्ष्य
अपर लोक अभियोजक कविता पिंगोलिया ने ट्रायल के दौरान कोर्ट के समक्ष गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर आरोपियों की संलिप्तता साबित की। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
हाईकोर्ट जाएंगे दोषी
कोर्ट ने सभी को अपील का मौका देते हुए जमानत पर छोड़ दिया है। सभी दोषी अब इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
कांग्रेस की चुप्पी
इस फैसले को लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार, पार्टी कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है।