NEXT 27 जनवरी, 2025। नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि पूगल के कृष्णनगर के ग्राम विकास अधिकारी देवराज सिंह के विरुद्ध मूंडसर में पदस्थापन के दौरान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) का उल्लंघन कर पट्टे जारी करने की शिकायत की गई थी।
जांच रिपोर्ट में सिंह को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें 22 जनवरी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खाली जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से पट्टे जारी किए गए थे।
इस गंभीर अनियमितता के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत देवराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचायत समिति खाजूवाला रहेगा।
सरपंच के खिलाफ कार्रवाई शुरू
इसके अलावा, नापासर-जसरासर हाइवे पर ग्राम पंचायत की जमीन पर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में सरपंच केसरमल मूंड के खिलाफ भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य रोकने और पट्टे निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़ी खबर: नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने पर ग्राम विकास अधिकारी निलंबित, सरपंच के विरुद्ध भी कार्रवाई

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