NEXT 11 अगस्त, 2025 श्रीडूंगरगढ़। क्षेत्र के ग्राम भोजास में प्रभुसिंह राजपुरोहित की पैतृक संपत्ति में हिस्सा-पाँति को लेकर चल रहे विवाद पर सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। वादी श्रवणसिंह के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी करते हुए प्रतिवादी बजरंगसिंह एवं अन्य को भूखंड पर पक्का निर्माण, बिक्री और किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन से रोक दिया गया।
क्या है मामला
- प्रभुसिंह राजपुरोहित की पैतृक संपत्ति को लेकर उनके पौत्र श्रवणसिंह और अन्य परिजनों में विवाद चल रहा था।
- श्रवणसिंह ने भूखंड के विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ के न्यायालय में वाद दायर किया।
- वाद के दौरान प्रतिवादी बजरंगसिंह आदि द्वारा विवादित भूखंड पर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था।
कोर्ट का आदेश
वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल सोनी की सहयोगी अधिवक्ता दीपिका करनाणी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हर्ष कुमार हिसारिया ने आदेश पारित किया कि—
- वादगत भूखंड को किसी प्रकार से हस्तांतरित न किया जाए।
- पक्का निर्माण कार्य पर तत्काल रोक रहे।
- भूखंड के स्वरूप में किसी भी प्रकार का सारभूत परिवर्तन न हो।
इस आदेश से फिलहाल भूखंड पर चल रहा निर्माण रुक गया है और अब अगली सुनवाई में हिस्सेदारी का मुद्दा तय होगा।