NEXT 24 जून, 2025 श्रीडूंगरगढ़। क्षेत्र के गांव सुरजनसर निवासी फूसाराम शर्मा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीडूंगरगढ़ की अदालत में एक परिवाद पत्र पेश कर गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवाद में बताया गया कि आरोपीगण न केवल पैसे लौटाने से इंकार कर रहे हैं बल्कि धमकियाँ देकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे हैं।
परिवादी फूसाराम शर्मा ने अदालत में बताया कि उसकी पत्नी संजूदेवी कपड़ों की दुकान चलाती हैं। करीब 13 माह पूर्व गांव के सत्यनारायण पुत्र दानाराम ब्राह्मण अपनी पत्नी मुन्नीदेवी के साथ उनकी दुकान से 23,800 रुपए के कपड़े उधार लेकर गए थे और जल्द भुगतान का भरोसा दिया था। कुछ समय बाद सत्यनारायण ने 10,000 रुपए लौटाए, लेकिन बाकी रकम नहीं चुकाई।
फूसाराम ने आरोप लगाया कि जब वह बकाया राशि के लिए बार-बार तकादा करने लगा तो सत्यनारायण और उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और धमकी दी कि “जो करना है कर लो, अब कोई पैसा नहीं मिलेगा।”
इतना ही नहीं, दिनांक 13 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे लक्ष्मीनारायण ने फूसाराम से मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर वह थाने गया तो वहां भी आरोपियों ने दुर्व्यवहार किया और उल्टे फूसाराम को ही धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर लिया गया।
जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपीगण फूसाराम के घर के बाहर आकर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकियाँ देने लगे। फूसाराम ने बताया कि आरोपीगण की धमकियों से उनका पूरा परिवार भय के साये में जीवन व्यतीत कर रहा है।
कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।