NEXT 15 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। जरूरतमंद, असहाय और अल्पआय वर्ग के परिवारों को अब दुर्घटनाओं की स्थिति में बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी भी तरह की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
आठ तरह की दुर्घटनाएं कवर
संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग ने बताया कि योजना में रेल, वायु और सड़क दुर्घटनाएं, ऊंचाई से गिरना या वस्तु गिरना, मकान का ढहना, थ्रेसर-कुट्टी-आरा मशीन व ग्राइंडर से दुर्घटना, बिजली का झटका, डूबना, जलना और रसायनिक द्रव्यों से होने वाली दुर्घटनाएं शामिल हैं।
खुद करें ऑनलाइन दावा, बिचौलियों से बचें
लाभार्थी एमएडीबीवाई पोर्टल या ई-मित्र से ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। कई बार परिवार जानकारी के अभाव में बिचौलियों के माध्यम से दावा प्रस्तुत करवाते हैं, जो खाली चेक या राशि भी ले लेते हैं। विभाग ने इसे लेकर जांच शुरू की है।
पॉलिसी नवीनीकरण जरूरी
- पैड श्रेणी के लाभार्थी समय पर पॉलिसी रिन्यू करवाएं।
- सीमांत कृषक व कोविड श्रेणी वाले हर साल पॉलिसी डाउनलोड कर लें।
- परिवार के सभी सदस्यों का जनआधार में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
संपर्क करें
- जिला सहायता केन्द्र (SIPF विभाग): 86199-26724
- सेंट्रल हेल्पलाइन: 18001806268




















