NEXT 11 मार्च, 2025। बीकानेर जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार विभिन्न फर्मों पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के तहत यह कार्रवाई की गई।
श्रीडूंगरगढ़ में मावा सब-स्टैंडर्ड पाया गया
श्रीडूंगरगढ़ तहसील के करणीनगर, कालू रोड स्थित मैसर्स चौधरी मावा भंडार पर लिए गए मावा के सैंपल में वसा की मात्रा निर्धारित 30% के स्थान पर 27.78% पाई गई। इसे सब-स्टैंडर्ड मानते हुए प्रशासन ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
बीकानेर में दूध-दही में गड़बड़ी
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान पंचशती सर्किल स्थित मैसर्स मूमल रेस्टोरेंट में लिए गए दही के नमूने सब-स्टैंडर्ड पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, मिल्क फैट 4.5% के बजाय 1.19% ही था। इस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, इस रेस्टोरेंट को दही सप्लाई करने वाली मैसर्स हीरालाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, करणी इंडस्ट्रियल एरिया पर 60 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया।
इसके अलावा, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, एसबीआई बैंक के पास स्थित मैसर्स जय श्रीराम दूध भंडार के दूध और दही के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। यहां दही में मिल्क फैट 3.2% के बजाय 1.41%, जबकि दूध में 3.2% की जगह 2.0% ही पाया गया। इस पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
नहीं भरा चालान तो होगी कड़ी कार्रवाई
एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय में चालान जमा करवाना होगा। निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित फर्मों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।