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पॉक्सो के रोमियो-जूलियट मामलों पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

By Next Team Writer

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सहमति वाले किशोर रिश्तों को अपराध मानना गलत, केंद्र सरकार से कानून में बदलाव का सुझाव

NEXT 3 फरवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन अपराध (POCSO) के एक मामले को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून में रोमियो-जूलियट क्लॉज (सहमति वाले किशोर रिश्तों को पॉक्सो से अलग रखने का प्रावधान) जोड़ा जाना चाहिए।

जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने यह टिप्पणी 19 साल के युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने माना कि देशभर में पॉक्सो के तहत दर्ज मामलों का बड़ा हिस्सा ऐसे रिश्तों से जुड़ा है, जहां किशोर-किशोरी या किशोर-युवा आपसी सहमति से संबंध में होते हैं, लेकिन उम्र के तकनीकी अंतर और सामाजिक असहमति के कारण मामला गंभीर आपराधिक केस में बदल दिया जाता है।

कोर्ट बोली- मौजूदा कानून सहमति और शोषण में फर्क नहीं कर पा रहा

12 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा यौन शोषण और सहमति से बने किशोर संबंधों के बीच अंतर करने में नाकाम साबित हो रहा है।

कोर्ट ने कहा-

“हम उन आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनसे पता चलता है कि पॉक्सो लागू होने के बाद दर्ज मामलों में एक बड़ा प्रतिशत 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के सहमति वाले रिश्तों से जुड़ा है।”

2012 से पहले अपराध नहीं थे ऐसे रिश्ते

अदालत ने कहा कि वर्ष 2012 से पहले ऐसे मामले अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। लेकिन पॉक्सो कानून लागू होने के बाद लड़की की सहमति की परवाह किए बिना इन्हें दंडनीय अपराध मान लिया गया।

कोर्ट ने माना कि इससे अदालतों के पास वास्तविक न्याय करने की गुंजाइश बेहद सीमित हो जाती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पॉक्सो कानून में रोमियो-जूलियट प्रावधान जोड़ने पर गंभीरता से विचार किया जाए।

पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने मशीनरी की तरह काम किया

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

कोर्ट के अनुसार-

  • 19 साल के युवक पर 17 साल की किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का केस दर्ज किया गया
  • किशोरी ने अपने बयान में साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी
  • युवक ने कोई जबरदस्ती नहीं की
  • मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई

इसके बावजूद पुलिस ने अपहरण और रेप की धाराओं में चालान पेश किया और ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए।

कोर्ट बोली- आंखें मूंदकर न्याय नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा-

“जब पीड़िता खुद आरोपी को बेगुनाह बता रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी उसका समर्थन करती है, तब यह कोर्ट आंखें मूंदकर नहीं बैठ सकता।”

इसके बाद अदालत ने युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया।

क्या है रोमियो-जूलियट क्लॉज

रोमियो-जूलियट क्लॉज का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा बनाए रखते हुए प्यार में पड़े किशोरों को अपराधी बनने से बचाना है।

इसके तहत-

  • किशोर उम्र के लड़के-लड़की के बीच
  • कम उम्र के अंतर के साथ
  • आपसी सहमति से बने रिश्तों

को POCSO जैसे सख्त कानून से अलग रखने का प्रावधान होता है।

पॉक्सो में अभी सहमति को मान्यता नहीं

वर्तमान में POCSO कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति को मान्यता मिले, भले ही दोनों की उम्र पास-पास हो।

इसी वजह से 16-17 साल की लड़की और 18–19 साल के लड़के के सहमति वाले रिश्ते में भी युवक पर रेप और POCSO का केस दर्ज हो जाता है।

2012 में लागू हुआ था पॉक्सो कानून

  • 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए POCSO कानून लागू किया गया
  • 2017 में 33,210 मामले दर्ज हुए
  • 2022 तक यह संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई

कोर्ट ने माना कि रिपोर्टिंग बढ़ना सकारात्मक संकेत है, लेकिन हर मामला यौन शोषण का नहीं होता।

Next Team Writer

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