सरकारी वकील को फटकार, कोर्ट बोला– दो हफ्ते में दें कार्यवाही की रिपोर्ट
NEXT 16 जुलाई, 2025 श्रीडूंगरगढ़। ठुकरियासर पंचायत के सरपंच और प्रशासक अमराराम गांधी को हटाने के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फिलहाल रोक लगा दी है। सरपंच ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक प्रशासन की तरफ से ठोस जवाब नहीं आता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
कोर्ट में क्या हुआ?
- सरपंच अमराराम गांधी ने अपने पद से हटाने को बताया असंवैधानिक और राजनीतिक दबाव का नतीजा।
- जस्टिस दिनेश मेहता ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि “दो हफ्ते में कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दें।”
- जब तक सरकार की ओर से जवाब नहीं आता और कुछ साबित नहीं होता, सरपंच को नहीं हटाया जा सकता।
समर्थकों ने कहा– “न्याय की जीत हुई”
कोर्ट के फैसले के बाद गांव में सरपंच समर्थकों में जश्न जैसा माहौल है।