NEXT 10 जनवरी, 2025। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सरकार ने गृहकर और नगरीय विकास कर में बड़ी राहत की घोषणा की है। अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी:
- गृहकर पर छूट
जो करदाता गृहकर का पूरा बकाया एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें मूल गृहकर की राशि पर 50% की छूट मिलेगी।
साथ ही, बकाया पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। - नगरीय विकास कर पर छूट
वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के बकाया नगरीय विकास कर की एकमुश्त जमा राशि पर मूल राशि और ब्याज पर 50% की छूट मिलेगी।
2011-12 से पहले के बकाया मामलों में भी मूल राशि पर 50% छूट और ब्याज की पूरी माफी दी जाएगी।
महत्त्वपूर्ण तारीख
यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू होगी और 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगी। इसके बाद पुनः मामले खोलने पर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।