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31 दिसंबर तक लेट-फीस के साथ फाइल करें ITR: रिटर्न न फाइल करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है नोटिस

By Next Team Writer

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NEXT 12 दिसंबर 2024 | अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का समय है, ताकि आप अपनी टैक्स रिटर्न को लेट-फीस के साथ फाइल कर सकें।

  • Rs. 1,000 तक का जुर्माना: अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको केवल Rs. 1,000 का जुर्माना देना होगा।
  • Rs. 5,000 तक का जुर्माना: अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो जुर्माना बढ़कर Rs. 5,000 हो सकता है।

यह शुल्क 31 दिसंबर के बाद और भी बढ़ सकता है, और इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा:

  • वेबसाइट: https://incometaxindiaefiling.gov.in/
  • यदि आपका पहले से एक अकाउंट है, तो आप अपनी यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो पहले एक नया अकाउंट बनाएं।

Next Team Writer

हम, कमल और नारायण, हमें खुशी है कि हम NEXT टीम का हिस्सा है। यहाँ पर हमें कंटेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा उद्देश्य आपको हर विषय पर सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। यदि आपको किसी भी विषय पर जानकारी की आवश्यकता हो या कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि आपको पूरी और सही जानकारी मिले।

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