NEXT 21 नवम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन को मंजूरी देते हुए राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार श्रीडूंगरगढ़ में 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। गुरुवार को जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले की कई पुरानी ग्राम पंचायतों को समाप्त कर नई सीमाओं और नए नामों के साथ पंचायतों का गठन किया जाएगा।
सरकार ने यह प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरी की। पहले जारी अधिसूचना (10 जनवरी 2025) के अनुसार जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया था कि वे पंचायतों के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करें, उन्हें सार्वजनिक अवलोकन हेतु जारी करें, एक माह तक आपत्तियां आमंत्रित करें और उनकी सुनवाई करें।
जिला कलेक्टरों की तरफ से पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद सभी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए। अब सरकार ने इन प्रस्तावों और सिफारिशों को परीक्षण कर अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है।
नई और पुनर्सीमांकित पंचायतें होंगी लागू
राजपत्र के अनुसार, बीकानेर जिले की जिन पंचायतों का पुनर्गठन या नवसृजन किया गया है, वे अब अनुसूची के कॉलम-4 में दिए गए नए नामों से जानी जाएंगी। इनके अधिकार क्षेत्र भी कॉलम-5 में वर्णित अनुसार लागू होंगे।
पुरानी पंचायतें समाप्त मानी जाएंगी
नई पंचायतों के चुनाव होने के बाद अनुसूची के कॉलम-2 में सूचीबद्ध पुरानी ग्राम पंचायतें स्वतः समाप्त मानी जाएंगी और उनका समूचा कार्यक्षेत्र नई गठित पंचायतों को हस्तांतरित हो जाएगा। इसके साथ ही नई पंचायतों का कार्यकाल उसी तारीख से शुरू माना जाएगा।
अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीकानेर जिले में पंचायत ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई सीमाओं के कारण कई गांवों की पंचायतें बदलेंगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में पहली बार नई पंचायतें अस्तित्व में आएंगी।





















