NEXT 27 अप्रैल, 2025। शनिवार को एक नाबालिग छात्रा स्कूल में परीक्षा देने गई थी, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद वह घर नहीं लौटी। काफी देर तक कोई सूचना न मिलने पर परिजनों ने देर रात थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री 11वीं कक्षा की परीक्षा देकर स्कूल से निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजनों ने छात्रा की सहेलियों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया, किंतु देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला।
पिता ने श्रीडूंगरगढ़ के बिग्गाबास निवासी गोविंद भार्गव पर संदेह व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के गायब होने में उसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तथाकथित पोर्टल टीआरपी के चक्कर में न करे कानून का उल्लंघन
कुछ तथाकथित न्यूज़ पोर्टल द्वारा अपनी टीआरपी के चक्कर में नैतिक दायित्त्वों के साथ कानून को भी धत्ता बताया जा रहा है जो एक दंडनीय अपराध है।
लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम-2012
मीडिया संस्थानों का यह नैतिक व कानूनन दायित्त्व है कि वह किसी भी नाबालिग बालक व बालिका की पहचान उजागर न करे। ऐसा करना नैतिक रूप के साथ कानूनन रूप से भी दण्डनीय अपराध है।
साथ ही, किसी नाबालिग वर्ग के बालक व बालिका के अपराध के सम्बंध में उनका नाम, पहचान उजागर करना भी कानूनन अपराध है।
(धारा 23 की उपधारा 2 के अंतर्गत इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है। और सम्बंधित मीडियाकर्मी को कम से कम 6 माह की सजा या 1 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।)