NEXT 6 अगस्त, 2025 श्रीडूंगरगढ़। देराजसर की रोही में किसान महेन्द्र कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 21 वर्षीय देवेन्द्र सिंह उर्फ बंटी को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने बुधवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। युवक पिछले 19 महीनों से न्यायिक अभिरक्षा में है।
हत्या के पीछे साजिश, चार आरोपी नामजद
प्रकरण 22 दिसंबर 2023 की रात का है। खेत में स्थित ढाणी के स्विच रूम में महेन्द्र कुमार की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसके भाई बालाराम ने अगले दिन पुलिस थाना सेरुणा में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में देवेन्द्र सिंह समेत महेन्द्र नाथ, सलमान खान व अशोक के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
मां ने देखा था काले कोट में खड़ा युवक
मृतक की मां फेफा देवी के मुताबिक, रात करीब 2 बजे उन्होंने स्विच रूम के बाहर एक काले कोट पहने व्यक्ति को खड़े देखा था। उन्हें लगा कि महेन्द्र होगा, लेकिन सुबह उसका शव औंधे मुंह पड़ा मिला। गले पर खरोंच के निशान और स्विच रूम के पास दो अज्ञात व्यक्तियों के पैरों के निशान मिले थे।
इन वकीलों ने की पक्ष में दलीलें
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि देवेन्द्र सिंह निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। वह 21 वर्ष का नवयुवक है और 19 माह से जेल में है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध और परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल दर्जी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और अभी कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही शेष है।
न्यायालय ने कहा – अपराध गंभीर, जमानत देना उचित नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं और अपराध की प्रकृति को देखते हुए इस स्तर पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
परिणामस्वरूप, जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।