बैंक, बिजली व राजस्व मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा
NEXT 23 मई, 2025। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देश पर बीकानेर जिले में 24 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत पहले 10 मई को प्रस्तावित थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सेना ने बताया कि यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आयोजन जिला मुख्यालय सहित नोखा, श्रीडूंगरगढ़, कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला और छत्तरगढ़ में किया जाएगा।
किन मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में बैंक, वित्तीय संस्थान, बिजली विभाग से जुड़े मामलों के अलावा न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य, राजस्व व उपभोक्ता मामले निपटाए जाएंगे। स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद भी इस दौरान सुलझाए जाएंगे।
लोगों को मिलेगा तुरंत और सुलभ न्याय
न्यायाधीश सक्सेना ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाना है। इसमें कोर्ट फीस वापस मिलती है, विवाद का अंतिम निपटारा हो जाता है और फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। खास बात यह है कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है।
फायदा उठाएं: मामले अदालत लाने से पहले ही निपटा सकते हैं
जिन मामलों में पक्षकार आपसी सहमति से विवाद सुलझाना चाहते हैं, वे इस लोक अदालत का लाभ उठाकर लंबे कोर्ट चक्कर से बच सकते हैं।