NEXT 25 फरवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। प्रदेश में अब दो से ज्यादा संतान वाले भी पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि दोनों संशोधन बिल इसी सत्र में विधानसभा से पारित कराए जाएंगे। बिल पास होने के बाद निकाय और पंचायत चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक खत्म हो जाएगी।
पटेल ने कहा कि जब यह प्रावधान लागू किया गया था, तब इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सामाजिक और जनसांख्यिकीय हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
क्या बदलेगा?
- पंचायत और नगर निकाय चुनावों में पात्रता का दायरा बढ़ेगा
- पहले अयोग्य माने जा रहे उम्मीदवार भी अब चुनाव लड़ सकेंगे
- स्थानीय राजनीति में ज्यादा लोगों की भागीदारी संभव होगी
सरकार के इस फैसले को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अहम माना जा रहा है।



















