टावर पर मिलेगा DLC का 400%, पहले था 200% | RoW में भी बढ़ा मुआवजा
NEXT 8 अगस्त, 2025 श्रीडूंगरगढ़। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और टावर के लिए ली जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ा दिया है। ऊर्जा विभाग ने 23 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी है। अब नगरीय निकाय क्षेत्र में टावर के लिए DLC का 400% मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह 200% था।

इतना ही नहीं, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरने वाले RoW (मार्गाधिकार) क्षेत्र का मुआवजा भी बढ़ाया गया है। अब नगर पालिका और अन्य नियोजित शहरी क्षेत्र में DLC का 45%, जबकि नगर निगम और महानगरीय क्षेत्र में DLC का 60% मुआवजा मिलेगा। पहले सभी जगह सिर्फ 30% ही दिया जाता था।
सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में रह रहे जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी जमीन से ट्रांसमिशन लाइन या टावर निकाले जाते हैं। बढ़ा हुआ मुआवजा अब सीधे तौर पर प्रभावित किसानों, ज़मींदारों और कॉलोनियों के मालिकों को मिलेगा।
पहले टावर लगने पर 1 लाख की DLC पर 2 लाख मिलते थे, अब सीधे 4 लाख मिलेंगे।
–एडवोकेट अशोक भाटी, बीकानेर
राज्य में बढ़ती बिजली की मांग के चलते कई नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स शहरी इलाकों से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में वहां के लोगों की शिकायत थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरह उन्हें भी मुआवजे का उचित हक मिलना चाहिए। सरकार ने अब इसे मानते हुए दरें बढ़ा दी हैं।