अपील के लिए 50% राशि जमा करना अनिवार्य
NEXT 15 फरवरी, 2026 श्रीडूंगरगढ़। वाहन चालान को लेकर सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। इसके तहत अब परिवहन विभाग द्वारा किए गए चालान से असंतुष्ट वाहन मालिक को केवल 45 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। पहले यह अवधि 90 दिन थी।
नए नियमों के अनुसार, यदि वाहन मालिक चालान के खिलाफ कोर्ट में अपील करना चाहता है, तो उसे चालान राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा कराना होगा। तय समय में आपत्ति दर्ज नहीं कराने या राशि जमा नहीं करने पर चालान स्वतः मान्य माना जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से यातायात नियमों के पालन में सख्ती आएगी और चालान निपटाने की प्रक्रिया तेज होगी।



















