साबुन-शैंपू से लेकर कार-एसी तक होंगे सस्ते, तंबाकू-लग्जरी गाड़ियों पर 40% टैक्स
NEXT 4 सितम्बर, 2025 श्रीडूंगरगढ़। देशभर में जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक 4 स्लैब में बंटा GST स्ट्रक्चर 22 सितंबर से सिर्फ 2 स्लैब में रह जाएगा। रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ता होगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स और बढ़ जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया—
- दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना जैसे फूड आइटम्स पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे।
- इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई GST नहीं लगेगा।
- 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
अब ये होंगे नए स्लैब
- 0% टैक्स: दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना, जीवन रक्षक दवाएं, इंश्योरेंस
- 5% टैक्स: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा की जरूरत के सामान
- 18% टैक्स: एसी, रेफ्रिजरेटर, कारें और अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
- 40% टैक्स: तंबाकू उत्पाद, लग्जरी कारें, 350cc से ज्यादा की बाइक्स
क्यों किया गया बदलाव?
सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद आम आदमी की जरूरतों को सस्ता करना और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है।