NEXT 12 मई, 2025। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने जिले में सायं 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक बाजार बंद रखने संबंधी निषेधात्मक आदेशों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। यह आदेश सोमवार से प्रभावी हो गया है।
जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा 09 मई 2025 को जारी आदेश क्रमांक 3381-3490 के तहत शत्रु देश से संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए जिले में बाजार बंद रखने और अन्य निषेधात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। आमजन से अपील की गई है कि वे सतर्कता बरतें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही, कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।