NEXT 28 अप्रैल, 2025। ग्रामीण इलाकों में रास्तों पर अतिक्रमण और बंद पड़े रास्तों को लेकर मिल रही शिकायतों के समाधान के लिए बीकानेर जिले में मई महीने से ‘रास्ता खोलो अभियान’ चलाया जाएगा। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने अभियान को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।
अभियान के दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत रास्ते खुलवाए जाएंगे और धारा 251ए के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए जाएंगे। इसके अलावा गांवों, बाडियों, ढाणियों और मजरे को जोड़ने वाले कदीमी रास्तों का भी राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जाएगा। मनरेगा से बने रास्ते भी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे।
प्रशासनिक जिम्मेदारी तय
जिला कलक्टर ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं, प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) सहायक नोडल की भूमिका निभाएंगे। उपखंड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभारी अधिकारी होंगे और वे अभियान की मॉनिटरिंग भी करेंगे।
हर सोमवार को भेजनी होगी रिपोर्ट
अभियान के तहत प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप तय किया गया है। सभी उपखंड अधिकारी प्रत्येक सोमवार सुबह 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजेंगे। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। किसी भी जानकारी के लिए नागरिक 0151-2226031 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
अतिक्रमण से बिगड़ता है गांवों का सौहार्द
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में रास्तों पर अतिक्रमण के कारण आए दिन विवाद सामने आते हैं। न्यायालयों में भी रास्ता विवाद से जुड़े कई प्रकरण लंबित हैं। इससे गांवों में आपसी सौहार्द बिगड़ता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।