NEXT 13 फरवरी, 2025। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत 4,000 सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत किसानों को 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर तक के सौर ऊर्जा पंपों पर 60% तक अनुदान (30% केंद्र और 30% राज्य) मिलेगा।
भूमि स्वामित्व की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह सीमा 0.2 हेक्टेयर होगी। योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
कृषकों को राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जनाधार कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, जल स्रोत संबंधी घोषणा तथा विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ पत्र ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या अन्य सिंचाई तकनीक अपना रहे हैं।
बड़े पंपों पर अनुदान नहीं
योजना के तहत 7.5 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंपों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। यदि किसान 10 एचपी का पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त राशि स्वयं वहन करनी होगी। किसानों को कुल लागत का 40% हिस्सा स्वयं देना होगा, जिसमें से 30% तक बैंक ऋण लिया जा सकता है।
महत्त्वपूर्ण तिथियां
योजना के तहत फरवरी माह के अंत तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। विभाग के अनुसार, अब तक 7,000 में से 4,000 लक्ष्य शेष हैं, जिन्हें समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रिया जारी है।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
जिन किसानों के पास पहले से कृषि विद्युत कनेक्शन है या जिन्होंने पहले सोलर पंप पर अनुदान प्राप्त कर लिया है, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी किसान ने कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, तो उसे इस योजना के लिए अपनी सहमति से विद्युत कनेक्शन आवेदन वापस लेना होगा।
पीएम कुसुम योजना: किसानों को मिलेगा 60% अनुदान, बिना कृषि विद्युत कनेक्शन के किसानों के लिए बड़ी योजना

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