NEXT 6 मई, 2025। बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। अब जिले में स्थित हॉस्टल, पीजी, ढाबे, धर्मशालाएं, सराय और किराए के मकानों में ठहरने वाले लोगों तथा विभिन्न फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मजदूरों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
आदेश में कहा गया है कि सीमावर्ती जिला होने के कारण बीकानेर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील है। अक्सर देखा गया है कि बाहर से आकर कुछ संदिग्ध या असामाजिक तत्व इन ठिकानों पर रहने लगते हैं या मजदूरी का कार्य करते हैं। इनके सत्यापन की प्रक्रिया नहीं होने से कानून-व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस सत्यापन के जिले में हॉस्टल, पीजी, ढाबे, धर्मशालाओं, सरायों या किराए के मकानों में नहीं रह सकेगा, न ही किसी फैक्ट्री, ईंट भट्टे या व्यवसायिक प्रतिष्ठान में काम कर सकेगा। इसके लिए संबंधित मालिक, प्रबंधक व मकान मालिक पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिलेभर में लागू कर दिया गया है।