30 सितंबर तक सभी डीलरों को करना होगा पालन, आदेश जारी
NEXT 18 जून, 2025। मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंप और गैस एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
हर पंप पर होगा 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का रिजर्व
आदेश के अनुसार, जिले के समस्त पेट्रोल और डीजल विक्रेताओं को 30 सितंबर 2025 तक 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक रखना अनिवार्य किया गया है। यह स्टॉक डेड स्टॉक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, यानी बिक्री योग्य अतिरिक्त भंडारण अनिवार्य है।
हर गैस एजेंसी को रखने होंगे 25 घरेलू सिलेंडर
इसी तरह जिले की सभी अधिकृत गैस एजेंसियों को भी अपने गोदाम में कम से कम 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का स्टॉक 30 सितंबर तक बनाए रखना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों तक आवश्यक सेवाएं निर्बाध पहुंच सकें, इसके लिए यह व्यवस्था जरूरी है।
“बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी आपदा के समय आमजन को जरूरी सेवाएं मिलती रहें, यही प्राथमिकता है।”
– नम्रता वृष्णि, जिला कलेक्टर, बीकानेर